पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 जुलाई, 2017 के अनुसार पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प की उपलब्धता और विकल्प दिए जाने पर वेतन निर्धारण करने हेतु नियम जारी किए गए है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में, FR 22(I)(क)(1) के प्रथम भाग को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 से प्रतिस्थापित किया गया था। इसी प्रकार, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 को किर्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप, पदोन्‍नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 13 में वर्णित प्रावधानों से विनियमित किया गया है। सरकारी सेवक के पास जिससे उसकी पदोन्नति हुई है, में अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख (01 जुलाई अथवा 01 जनवरी, जैसा भी मामला हो) से अपना वेतन उस पद के लेवल पर नियत करवाने का विकल्‍प उपलब्ध होगा

3. (ii) यदि अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप, सरकारी सेवक ऐसे पद जिससे सरकारी सेवक को पदोन्‍नत किया गया है, के लेवल में अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख (01 जुलाई अथवा 01 जनवरी जैसा भी मामला हो) से अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प देता है, तो, पदोन्नति की तारीख से अपनी अगली वेतन वृद्धि तक, सरकारी सेवक को उस पद, जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है, के लेवल में अगले उच्च कोष्ठिका मेँ रखा जाएगा।

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