केवल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त/ मुक्त कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दिए गए मामले में केवल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त/ मुक्त कर सकता है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, “जिस व्यक्ति ने सामग्री जानकारी को छुपाया है या झूठी घोषणा की है, उसे वास्तव में नियुक्ति या सेवा में निरंतरता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसे मनमाने ढंग से व्यवहार न करने का अधिकार है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों के संबंध में निष्पक्षता के साथ उचित प्रकार से विवेकपूर्ण तरीकेशक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।”

स मामले में अपीलकर्ता का चयन रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल के पद पर हुआ था। जब वह प्रशिक्षण ले रहा था, उसे इस आधार पर सेवा से मुक्ति दे दी गई कि उसने यह खुलासा नहीं किया कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 148/149/323/506/356 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उस पर उक्त मामले में मुकदमा चलाया गया था। यह पाया गया कि सत्यापन फॉर्म में सूचना/झूठी घोषणा को छिपाया गया था। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता को उक्त आपराधिक मामले में सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा, वर्तमान मामले में आपराधिक शिकायत / प्राथमिकी आवेदन पत्र जमा करने के बाद दर्ज की गई थी। हमने आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा है और यह मामला तुच्छ प्रकृति का था जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं थी। इसके अलावा, कार्यवाही पूरी तरह से बरी होने के साथ समाप्त हो गई थी।”

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में निर्णय का उल्लेख करते हुए, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: मनमाने ढंग से व्यवहार न करने का अधिकार यह विवादित नहीं हो सकता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखने वाले उम्मीदवार को सेवा में शामिल होने से पहले और बाद में सत्यापन फॉर्म में हमेशा अपने चरित्र और पूर्व इतिहास से संबंधित सही जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यह भी समान रूप से सच है कि जिस व्यक्ति ने सामग्री जानकारी को छुपाया है या झूठी घोषणा की है, उसे वास्तव में नियुक्ति या सेवा में निरंतरता प्राप्त करने का कोई बेलगाम अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसे मनमाने ढंग से व्यवहार न करने का अधिकार है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शक्ति का मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।

यह बिना कहे चलेगा कि पदधारी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के संबंध में जो पैमाना/मानक लागू किया जाना है, वह हमेशा पद की प्रकृति, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है, पहलुओं के छिपाने के प्रभाव पर निर्भर करता है लेकिन इस संबंध में अंगूठे का कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। केवल कलम के एक झटके से कर्मचारी/ नियुक्त को सेवा से स्वैच्छिक रूप से मुक्ति/ बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि चाहे कोई दोष सिद्ध हुआ हो या बरी किया गया हो, केवल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने मात्र से कर्मचारी/भर्ती को केवल पेन के एक झटके से सेवा से मुक्त/समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, किसी आपराधिक मामले में शामिल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने का प्रभाव, यदि कोई हो, नियोक्ता के लिए पूर्व इतिहास के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और कर्मचारी के सेवा में बने रहने/उपयुक्तता के संबंध में उचित निर्णय लेते समय सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए मानदंड और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है कि किसी दिए गए मामले में केवल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त/ मुक्त कर सकता है। केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड बनाम अनिल कांवरिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक मामले के बारे में जानकारी छिपाने वाला कर्मचारी सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है। हालांकि, पीठ ने उस फैसले को यह कहते हुए अलग कर दिया कि यह एक ऐसा मामला था जहां प्रतिवादी कर्मचारी को आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने से पहले सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और इस तथ्य का खुलासा उसने अपना आवेदन पत्र भरते समय नहीं किया था। इस प्रकार कहते हुए, पीठ ने अपीलकर्ता को कांस्टेबल के पद पर सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। मामले का विवरण पवन कुमार बनाम भारत संघ | 2022 लाइव लॉ ( SC) 441 | 2022 की सीए 3574 | 2 मई 2022 पीठ: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना हेडनोट्स: सेवा कानून – किसी दिए गए मामले में केवल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त/ मुक्त कर सकता है – तथ्य की परवाह किए बिना केवल सामग्री/झूठी जानकारी का छिपाना चाहे कोई दोष सिद्ध हो या दोषमुक्ति दर्ज की गई हो, कर्मचारी/भर्ती को केवल कलम के एक झटके से स्वयंसिद्ध रूप से सेवा से बर्खास्त/समाप्त नहीं किया जाना चाहिए – किसी आपराधिक मामले में शामिल सामग्री/झूठी जानकारी को छिपाने का प्रभाव, यदि कोई हो, नियोक्ता के लिए पूर्व इतिहास के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और कर्मचारी के सेवा में बने रहने/उपयुक्तता के संबंध में उचित निर्णय लेते समय सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए मानदंड और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया जाता है – जिस व्यक्ति ने सामग्री जानकारी को छुपाया है या झूठी घोषणा की है, उसे वास्तव में नियुक्ति या सेवा में निरंतरता प्राप्त करने का कोई बेलगाम अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसे मनमाने ढंग से व्यवहार न करने का अधिकार है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शक्ति का मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। [अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) 8 SCC 471 के संदर्भ में] (पैरा 11-13)

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