जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों | Benefits From GST Registration

GST  लागू होने के साथ ही देश भर में सारे Business अब नए नियम-कानून के मुताबिक होने शुरू हो गए हैं। सामान या सेवाओं की  बिक्री-खरीद से लेकर सौदों पर Tax जमा करने तक का हिसाब Online रखा जाना है। उनकी निगरानी, जुर्माना, कार्रवाई भी Online हो गई है। इस नए System में अगर आप Business करना चाहते हैं तो GST Registration भी लगभग जरूरी हो गया है। लगभग इसलिए क्योंकि कुछ Business जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। बहरहाल अगर आपका कारोबार GST Registration के दायरे में आता है तो आप इस सिस्टम में Entry कैसे पा सकते हैं, यानी ​कि आपका GST Registration कैसे होगा, आइए जानते हैं।

किसे कराना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन| Whom To Register Under GST

जिन कारोबारियों के बिजनेस GST के पहले मौजूद Tax कानूनों मसलन केन्द्रीय एक्साइज कानून, सर्विस टैक्स कानून, केन्द्रीय विक्रीकर अथवा राज्य वैट कानून के तहत Registered थे उनको PAN नंबर के आधार पर सीधे GST में Migrate करके Registration Number दे दिया गया। जो इन नियमों के तहत Registered  नहीं थे, और उनका कारोबार GST Registration केे दायरे (20 लाख का सालाना टर्न ओवर) में है, उन्हें GST Registration के लिए अप्लाई करना है। साथ ही नए कारोबारी भी, जो इन क्षमताओं के साथ Business शुरू करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। नियमानुसार, जैसे ही आपका business जीएसटी के दायरे में आ जाए, उसके 30 दिन के भीतर Registration के ​लिए Apply करना जरूरी है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी | GST Registration Is Mandatory For

जिन कारोबारियों का सालाना Turn Over  20 लाख रुपए से अधिक है उन्हें GST के तहत Registration करवाना अ​निवार्य है। पूर्वोत्तर के राज्यों के कारोबारियों के लिए सालाना Turn Over की Limit 10 लाख रुपए ही रखी गई है। अगर आप इस Limit में आते हैं तो आप जो भी माल या सेवा की Supply करेंगे, सब पर आपको GST लेकर सरकार को देना होगा।

Note1: यहां Turn Over का मतलब पूरे देश में किए जा रहे पूरे कारोबार से है। अगर एक ही व्य​क्ति के Ownership में दो अलग-अलग Places या दो अलग-अलग States में बिजनेस किया जा रहा हो तो भी इसे Business को एक ही unit के अंतर्गत माना जाएगा।

Note2: North-East के जिन राज्यों के कारोबारी 10 लाख के Turn Over वाली सीमा में आते हैं वे हैं Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh और Uttarakhand।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों | Benefits From GST Registration

GST के तहत Registration करवाने के बाद ही आपको वस्तुओं और सेवाओं के Supplier के रूप में कानूनी मान्यता मिल सकेगी। आपको ​अपने माल या सेवाओं के खरीदारों से GST के तहत Taxजमा करने और फिर बाद में उसे अपनी खुद की खरीद में दिए चुकाए गए GST से Adjust करने की स​हू​लियत मिल सकेगी। इस तरह से आप अगर अंतिम Consumer नहीं हैं तो जिस भी स्तर पर आपने GST चुकाया है, वह Adjustment के रास्ते सरकार से आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप जीएसटी ​रजिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं तो आपको अपनी कंपनी या प्रतिष्ठान के बोर्ड और बिल पर जीएसटी नंबर का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।

जीएसटी र​​जिस्ट्रेशन से छूट किसे |Exempted From GST Registration

20 लाख रुपये से कम का सालाना Turn Over वाले कारोबारी GST के दायरे में नहीं आएंगे। अगर आप किसी ऐसी वस्तु या सेवा का कारोबार से जुडे हैं जो GST Act के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है तो आपको GST में Registration कराने की जरूरत नहीं है।

इन स्थितियों में भी कराना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन|
GST Registration Also Mandatory For Followings

आपका सालाना Turn Over 20 लाख रुपए से कम है और आपकी आमदनी Taxable Income में आती है तो भी कुछ स्थितियों में आपको GST Registration करवाना अनिवार्य है। ये स्थितियां कौन सी हैं आइए जानते हैं।

अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता |Persons Doing Inter-State taxable supply

अगर आप वस्तुओं और सेवाओं की एक State से दूसरे Stateमें Supply करते हैं। साथ ही आपकी आमदनी Taxable Income  की सीमा में आती है तो भी आपको GST Registration करवाना जरूरी होगा। भले ही आपका सालाना Turn over 20 लाख रुपए से कम क्यों न हो।

यदा-कदा व्यापार करने वाले|Casual Taxable Person Doing Taxable Supply

इस Category में ऐसे लोग आते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर Business तो करते हैं लेकिन उनके माल या सेवाओं के Supply करने का कोई निश्चित स्थान न हो। वह अनुकूल अवसरों के मुताबिक अपना Business करता हो। उदाहरण के ​लिए दीपावली के आस-पास अस्थायी रूप से पटाखों का कारोबार, रक्षाबंधन के आसपास राखियों का Business या होली के दौरान रंगों और पिचकारियों आदि का Business करने वाले। इनकी भी आमदनी अगर Taxable हो तो उन्हें भी GST Registration करवाना अनिवार्य है।


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