दूसरे राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण लाभ का लाभ प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं पा सके प्रदेश सरकार ने यूपी लोकसेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में यह प्रावधान कर दिया अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों व सचिवों को अधिनियमित की प्रति भेजते हुए कार्यवाही कराने का आदेश दिया प्रदेश की योगी सरकार ने एक फरवरी 2019 से सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% पद आरक्षित करने की व्यवस्था की है अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यूपी के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की सुविधा के पात्र नहीं होंगे इसी तरह अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण की स्पीच समायोजित नहीं किया जाएगा इसी तरह यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निश्चित पर ईश्वर का उपयुक्त भी उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी रिक्ति अगली भर्ती वर्ष के लिए एक लाख के रूप में नहीं रोकी जाएगी इस तरह से पद अनारक्षित श्रेणी की पात्र व्यक्तियों से भर ली जाएंगी

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