नेशनल पेंशन सिस्टम लांग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा विकल्प है. इसमें लंबी अवधि में निवेश कर रिटायरमेंट के बाद जहां मंथली पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं, वहीं एक मुश्त रकम मिलने का भी प्रावधान है. रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के लिए शुरू की गई योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को केंद्र सरकार ने जनवरी में 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था. 2009 में इसे निजी सेक्टर के कर्मियों के लिए भी शुरू कर दिया गया. भररत में यह बचत के लिए बेहद पॉपुलर स्कीम बनती जा रही है. हालांकि कई बार एनपीएस अकाउंट को लेकर कुछ दिक्कतें आने लगती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसके लिए शिकायत कर सकते हैं. जानते हैं एनपीएस अकाउंट को लेकर आ रही दिक्कतों का कैसे करें समाधान…..
ऐसे दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत
- एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/index.php पर जाएं और वहां Subscriber’s Corner पर कर्सर ले जाएं.
- ड्रॉप मेन्यू में Log Grievance/Inquiry पर क्लिक करें.
- अगली स्क्रीन पर एनपीएस सब्सक्राइबर का विकल्प चुनें.
- एक विंडों खुलेगा, उसमें सबसे नीचे Proceed के विकल्प पर क्लिक करें.
- इस सिस्टम पर सब्सक्राइबर को अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) और प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देना होता है.
- इसके बाद एक फॉर्म में अपनी शिकायत दर्ज करें.
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करिए.