प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को निम्नवत् न्यूनतम मजदूरी दर निधारित है:-
क्र०स० | श्रेणी | प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में |
1 | अकुशल | 5750 |
2 | अर्धकुशल | 6325 |
3 | कुशल | 7085 |
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 द्वारा अंतिम बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण किया गया है।
वर्तमान में देय न्यूनतम मजदूरी पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिनांक 31.03.2023 तक निम्नवत् मजदूरी दर निर्धारित है:-
क्र०स० | श्रेणी | प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में | दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू० | कुल मजदूरी प्रतिमाह रूपये में |
1 | अकुशल | 5750 | 3993 | 9743 |
2 | अर्धकुशल | 6325 | 4392 | 10717 |
3 | कुशल | 7085 | 4920 | 12005 |
जी हाँ।
नियोक्ताओं पर विगत तीन वर्षों में निम्न कार्यवाही की गयी:-
वर्ष | निरीक्षण की संख्या | दायर निर्देशवाद | दायर अभियोजन |
2020-21 | 243 | 169 | 155 |
2021-22 | 222 | 115 | 128 |
2022-23 | 1396 | 363 | 273 |
जी हाँ।
प्रश्न ही नही उठता।
अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग ।