लखनऊ. सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्य करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर आई है. अब भविष्य निधि (Provident Fund) में ढाई लाख रुपए से अधिक का अंशदान(Contribution) करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अब दो पीएफ खाते होंगे. इसके अलावा कर्मचारी को पीएफ खाते में ढाई लाख से अधिक जमा होने वाली राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है. केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है. जिसमें मौजूदा पीएफ अकाउंट (PF Account) को दो भागों में बांटा जा सकता है. इस फैसले से बड़ी सख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे.
यूपी के मुरादाबाद में जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के गौरव गुप्ता ने बताया कि पीएफ की जमा राशि पर टैक्स की व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो सकती है. अभी पीएफ में जितनी राशि जमा है उस पर मिलने टैक्स वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा. लेकिन यह व्यवस्था लागू होने की तारीख से जिनका पीएफ जमा ढाई लाख से अधिक होगा, उसके लिए उन्हें अतिरिक्त खाता खुलवाना होगा. वहीं ब्याज की बात करें तो 2016-17 और 2017-18 में कर्मचारियों को 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ब्याज की दर 8.50 प्रतिशत है.
ब्याज पर चुकाना होगा टैक्स
किसी कर्मचारियों के पीएफ खाते में तीन लाख रुपए जमा हैं तो उस ढाई लाख रुपए तक पर मिलने वाला ब्याज पर कर्मचारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन, ढाई लाख रुपए से अतिरिक्त पैसे यानि 50 हजार रुपए की धनराशि पर मिलने वाली ब्याज पर एंप्लॉय को कर(TAX) का भुगतान करना होगा.