सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 अगस्त, 2021) को उत्तर प्रदेश राज्य को एडहॉक (तदर्थ) शिक्षकों के मुद्दे पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 अगस्त, 2021) को उत्तर प्रदेश राज्य को एडहॉक (तदर्थ) शिक्षकों के मुद्दे पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 7/8 अगस्त और 17/18 अगस्त को आयोजित टीजीटी/पीजीटी परीक्षाओं के संबंध में एडहॉक शिक्षकों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष है कि ऐसे शिक्षक कोषागार से वेतन भुगतान की तिथि का विवरण भरे बिना, अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पक्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह न‌िर्देश उन शिक्षकों की याचिका पर जारी किया है, जिन्हें यूपी इंटरमीडिएट एक्ट, 1921 की धारा 16 ई (11) के तहत शक्तियों के उचित प्रयोग करके नियुक्त किया गया था, जिसमें शिक्षकों ने विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने और उन्हें टीजीटी/पीजीटी के पद के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए यूपी राज्य को निर्देश देने की मांग की थी।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पारुल शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका में दलील दी गई थी कि 16 मार्च, 2021 के विज्ञापन के तहत, याचिकाकर्ता के काम को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उनका वेतन राज्य द्वारा जारी नहीं किया गया था और जब भी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपना फॉर्म जमा करने की कोशिश की , कोषागार से वेतन भुगतान की तिथि अनिवार्य विवरण के रूप में मांगी गई और उसी फॉर्म को भरने की अनुपस्थिति को ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया गया।

याचिका में टीजीटी / पीजीटी शिक्षकों के लिए वैकल्पिक रूप से पर्याप्त पद खाली रखने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी, यदि शिक्षकों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य के वकील ने दलील दी थी कि 6 अगस्त, 2021 को अदालत के समक्ष जो दलील दी गई, वह सही स्थिति को नहीं दर्शाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आवेदन जमा किया जा सकता है और शीर्ष अदालत के आदेश के बाद एक शुद्धिपत्र जारी करने के अलावा कोई बाधा नहीं थी।

राज्य के वकील ने यह भी कहा कि राजीव कुमार तिवारी (याचिकाकर्ता 5) सहित कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना आवेदन जमा किया था।

याचिका में कहा गया, “8 जुलाई, 2021 के शुद्धिपत्र के तहत भी याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि पोर्टल नहीं खोला गया था और 28 जून, 2021 को शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का केवल कागज पर अनुपालन करने की मांग की गई है। उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके भुगतान को उत्तरदाताओं द्वारा गलत तरीके से रोक दिया गया था, उन्हें गलत तरीके से उनके फॉर्म स्वीकार नहीं करके परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है ।”

26 अगस्त, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देशित किया था कि वो शिक्षकों और इसी प्रकार स्थित शिक्षकों को वेतन का भुगतान करे और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि संबंधित अधिकारियों को उन शिक्षकों और व्याख्याताओं को लाभ देना चाहिए, जिन्होंने अब तक एडहॉक काम किया है और सेवा की अवधि के आधार पर टीजीटी और व्याख्याताओं दोनों को कुछ वेटेज देते हुए एक फॉर्मूला तैयार किया था।

अदालत ने यह भी माना था कि टीजीटी के मामले में इस तरह के वेटेज को कुल अंकों का एक हिस्सा बनाना होगा, जबकि व्याख्याताओं के मामले में साक्षात्कार की प्रक्रिया में ऐसा वेटेज दिया जा सकता है। वेटेज के अलावा, एक अन्य पहलू जिस पर अदालत ने विचार किया, वह यह था कि जिस अवधि में एडहॉक शिक्षक के रूप में काम किया गया है, उसे टीजीटी और व्याख्याताओं के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा और राज्य के अधिकारियों को एडहॉक शिक्षकों के रूप में काम करने वाले सभी शिक्षकों को, जिन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, बकाया भुगतान करने का भी निर्देश दिया था।

28 जून, 2021 को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि वेतन के वितरण की तारीख 16 मार्च, 2021 के विज्ञापन के तहत आवेदन करने की शर्त नहीं हो सकती है और उसके बाद 8 जुलाई, 2021 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

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