12वीं की परीक्षा रद्द करने के मामले में 31 को सुनवाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में कोविड़–१९ मामलों में वृद्धि के मद्देनजर १२वीं की कक्षा रद्द करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर वह ३१ मई को सुनवाई करेगा। यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष आया था। सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ (सीबीएसई) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को याचिका की प्रति दी है या नहीं। याचिकाकर्ता ने जब में कहा कि वह मामले के पक्षों को प्रति सौंपेंगी तो पीठ ने कहा‚ ‘आप यह करें। हम इस पर सोमवार (३१ मई) को सुनवाई करेंगे।’॥ पीठ ने कहा‚ ‘हम याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की अग्रिम प्रति प्रतिवादियों– केंद्रीय एजेंसियों‚ सीबीएसई के वकील और इंडि़यन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (आईएससीई) को सौंपने की अनुमति देते हैं।’ पीठ ने कहा‚ ‘इसे सोमवार को (३१ मई) सूचीबद्ध करें।’ याचिका में केंद्र‚ सीबीएसई और आईएससीई को मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा गया है॥। वीडि़यो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सीबीएसई एक जून को इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। आईएससीई का पक्ष रख रहे वकील ने पीठ को बताया कि चूंकि मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत कर रही है‚ अतः उच्च न्यायालयों को इस पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा‚ ‘सोमवार तक कुछ नहीं होगा।’॥ वस्तुनिष्ठ प्रणाली अपनाने का आग्रहः याचिकाकर्ता ने जब पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले सकती है तो पीठ ने कहा‚ ‘आशावादी बनें रहें। हो सकता है सोमवार तक कुछ समाधान निकल आए। हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे।’ याचिका में केंद्र‚ सीबीएसई और आईएससीई को १२वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्देश देने और निश्चित समय–सीमा में परिणाम घोषित करने के लिए ‘वस्तुनिष्ठ प्रणाली’ निर्धारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है॥। द सुप्रीम कोर्ट ने कहा‚ इस मुद्दे पर एक जून को फैसला ले सकता है सीबीएसई॥

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