उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1976

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1976 

__ संख्या मा०/687/पन्द्रह (7)/1976 शिक्षा (7) अनुभाग 

… लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 1976 1- संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ (1) यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1976 कहा जायेगा। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। .. 2- परिभाषायें, इस आदेश में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; 

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य यू0पी0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से है। 

(ख) “संशोधन अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से है; 

(ग) “कठिनाइयों को दूर करना (प्रथम) आदेश” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 से है जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट दिनांक 18 अगस्त, 1975 में उसी दिनांक की अधिसूचना संख्या मा०/4696/15-7-28)/75 के अधीन प्रकाशित किया गया है। 

3- अधिनियम के द्वारा अधीन, जैसा स्पष्टता उपबन्धित है, उसके सिवाय : 

(क) कोई प्रस्ताव, जो अधिनियम की धारा 16-च की उपधारा (2) के अधीन 7 जुलाई, 1975 के पूर्व प्राप्त हो गया था और जिस पर कोई निर्णय किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश के कारण नहीं दिया जा सका; उस वाद या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने पर और उसमें किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी. निदेश की अधीनता में निरीक्षक द्वारा अध्यापक का स्थिति में और सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक द्वारा प्रिन्सिपल या प्रधानाध्यापक की स्थिति में धारा 16 (च) की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह संशोधन अधिनियम के किय जाने के पूर्व था, निर्णीत किया जायेगा; 

कद्वारा 

(ख) कोई प्रत्यावेदन, जो अधिनियम की धारा 16 (च) की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धतन्त्र किया गया था और जो संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक की स्थिति में और शिक्षा निदेशक प्रिन्सिपल या प्रधानाध्यापक की स्थिति में धारा 16 (च) की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, कि वह सशोधन अधिनियम के अधिनियमित किये जाने के पर्व था. निर्णीत किया जायेगा : 

प्रतिबन्ध यह है कि बालिका विद्यालय की स्थिति में, उपशिक्षा निदेशक (महिला) इस खडक उन शक्तियों का प्रयोग आर उन कर्तव्यों का पालन करेगी. जो सम्भावना नदेशक का किये गये हों या सौंपे गये हों। 

। के अनुसार, जैसा 

(महिला) इस खंड के अधीन उप शिक्षा निदेशक को प्रदत्त 

इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट तथा सम्बन्धित विधियाँ 28कठिनाइयों को दूर करना (प्रथम) आदेश के खण्ड 2 के उप खण्ड (क) में 1) शब्द “छ: मास से अधिक के स्थान पर शब्द “30 जन. 1976 के पश्चात’ रख दिये जायेंगे। to अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा : 

“प्रतिबन्ध यह है कि दीर्घावकाश वेतन विकेशन पे) ऐसे तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये संस्था के प्रधान या अध्यापक को ही अनुमन्य होगा जिसने ऐसी नियक्ति के दिनांक से शिक्षा-सत्र के अन्तिम कार्य दिवस तक कम से कम छ: मास की अवधि के लिये अविछिन्न रूप में और संतोषजनक ढंग से कार्य किया हो।” 

आज्ञा से शशि भूषण शरण, 

सचिव। 

३ 

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