सर्विस के दौरान मौत होने पर परिजनों को मिलने वाले फायदे के लिए तहत कवर्ड हैं, वे पुराने पेंशन स्कीम (OPS) या एनपीएस (NPS) दोनों में से पेंशन के लिए किसी भी विकल्प को चुन सकेंगे

केंद्रीय कर्मचारी अब NPS और OPS में से कोई विकल्प चुन सकेंगे! लेकिन इसमें है एक शर्त

नई दिल्ली. सर्विस के दौरान मौत होने पर परिजनों को मिलने वाले फायदे के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कवर्ड हैं, वे पुराने पेंशन स्कीम (OPS) या एनपीएस (NPS) दोनों में से पेंशन के लिए किसी भी विकल्प को चुन सकेंगे. लेकिन यह विकल्प कर्मचारी को सर्विस के दौरान खुद चुनना होगा कि उन्हें किस विकल्प का फायदा लेना है. कर्मचारी की मौत होने के बाद मृत कर्मचारी के परिजन इस विकल्प को नहीं चुन सकेंगे. अगर केंद्रीय कर्मचारी दोनों में से किसी एक विकल्प को नहीं चुन पाएंगे तो उन्हें सर्विस के शुरुआती 15 साल तक पुराने पेंशन स्कीम के तहत फायदा मिलेगा. उसके बाद यानी 15 साल की सर्विस के बाद उन्हें एनपीएस के तहत अपने-आप फायदा मिलने लगेगा. अभी फिलहाल मार्च, 2024 तक पुराने पेंशन स्कीम को चुनने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, चाहे कर्मचारी ने 15 साल से अधिक नौकरी क्यों न पूरी कर ली हो. 30 मार्च 2021 को जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सीसीएस नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके रूल नंबर 10 के मुताबिक, कर्मचारियों को दोनों में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया है.

क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम

एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था. साल 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया.

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