सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान मोबाइल/कैमरा का उपयोग नहीं करना चाहिए: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने तिरुचिरापल्ली क्षेत्रीय कार्यशाला में एक अधीक्षक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य परिवहन विभाग के निदेशक द्वारा पारित उनके निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
कोर्ट के समक्ष, राज्य ने प्रस्तुत किया कि कई लोक सेवक कार्यालय में मोबाइल और कैमरों का उपयोग कर रहे हैं और इसने अदालत को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या कर्मचारी वह काम कर रहे हैं जो उन्हें सौंपा गया है। इसलिए, कोर्ट ने सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा और कल्याण विभाग, निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा और निदेशक, (तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य परिवहन विभाग) को राज्य भर के अधीनस्थ अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया।
परिपत्र में कार्यालय समय के दौरान मोबाइल और कैमरों के उपयोग के संबंध में नियमों का उल्लेख होगा और अदालत ने स्पष्ट किया कि इस नियम की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने आगे कहा कि अधिकृत अधिकारियों द्वारा या फील्ड ड्यूटी पर सेलफोन के उपयोग के संबंध में एक अपवाद को तराशना होगा।
अदालत के आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों के पास चार सप्ताह का समय है और अगली सुनवाई 13 अप्रैल को है.
शीर्षक: डीएस राधिका बनाम राज्य
मामला संख्या: डब्ल्यूपी (एमडी) संख्या: 2022 का 2476