संत रविदास शिक्षा सहायता योजना’’ के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं :-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-2629-36/भ0नि0बोर्ड- बोर्ड (1118)/2022 दिनांक 18/07/2022 द्वारा ‘’संत रविदास शिक्षा सहायता योजना’’ के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं :-

(6) साईकिल में घंटी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड सहित निर्धारित ब्रांडो के बेस मॉडल की साईकिल के क्रय हेतु रू0 4,500/- की धनराशि (चार हजार पॉंच सौ रूपये मात्र) अधिकतम सब्सिडी के रूप में श्रमिक द्वारा संबंधित रसीद प्रस्तुत करने पर DBT के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

  ‘’सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’’ के अन्तर्गत साईकिल का हितलाभ प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14.11.2022 को जारी सामान्य निर्देशों के बिन्दु संख्या-04 पर निर्देश जारी किये गये हैं  कि योजना के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा साईकिल के संबंध में आवेदन करने पर प्रत्येक स्तर पर स्वीकृति के पश्चात ही क्रय रसीद अपलोड की जाय, जिससे योजना के अन्तर्गत साईकिल हेतु अपात्र होने की स्थिति में श्रमिक को आर्थिक क्षति न हो। श्रमिक द्वारा आवेदन करने पर पॉपअप में यह प्रदर्शित हो जायेगा कि उसको निर्धारित ब्रान्ड की साईकिल खरीदने पर ही योजना के अन्तर्गत सब्सिडी की धनराशि प्राप्त होगी। उक्त साईकिल में घंटी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिये। श्रमिक द्वारा संबंधित रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम रू0 4,500/- अथवा जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, का भुगतान SNA के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी

उक्त पत्र के संबंध में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री को साईकिल वितरण करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को “kind” में कोई हितलाभ प्रदान न किये जाने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में भारत सरकार से साइकिल वितरित किये जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र संख्या-1999/36-2-2022, दिनांक 19-09-2022 प्रेषित किया गया है।

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