शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति 50% स्टाफ क्षमता के साथ

राज्य सरकार सोमवार से प्रदेश में लॉकड़ाउन में राहत देने जा रही है। मुख्य सचिव आरके तिवारी के देर रात जारी शासनादेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी। साथ ही मॉल व रेस्टोरेंट भी ५० फीसद क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में ५० लोगों के शामिल होने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। पुरातत्व विभाग के स्मारक‚ जू और पार्क अपने निर्धारित समय पर खुल सकेंगे। हालांकि अभी सिनेमा हॉल‚ स्वीमिंग पूल और जिम खोलने पर पाबंदी रहेगी। शनिवार और रविवार को पूर्व की तरह साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। mn म lकार्यालय में कोविड़ हेल्प डे़स्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी। मिठाई‚ स्ट्रीट फूड़‚ फास्ट फूड़ की दुकानें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगी। धर्मस्थलों में अधिकतम ५० श्रद्धालु मौजूद रह सकते हैं। स्कूल–कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति होगी। स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों को आने–जाने की अनुमति होगी। जिन जिलों में सक्रिय कोरोना केस ५०० से अधिक होगी तो वहां कोरोना कफ्र्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को लगातार पेट्रोलिंग करने और कोरोना नियमों का पालन कराने के निदेर्ेश भी जारी किए है।

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