धारा – 15, आय-कर अधिनियम, 1961-2021
क. वेतन
वेतन
15. निम्नलिखित आय ”वेतन” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी—
(क) पूर्ववर्ष में किसी निर्धारिती को नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा देय कोर्इ वेतन, चाहे संदत्त हो या नहीं;
(ख) नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष में उसे देय न होते हुए भी या उसे देय होने से पूर्व उसे संदत्त या अनुज्ञात कोर्इ वेतन;
(ग) नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष में उसे संदत्त या अनुज्ञात वेतन का बकाया, यदि किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभारित न हुर्इ हो।
स्पष्टीकरण 1.–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां अग्रिम रूप से संदत्त वेतन किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है वहां उसे वेतन देय हो जाने पर उस व्यक्ति की कुल आय में पुन: सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 2.–किसी फर्म के भागीदार को उस फर्म द्वारा देय या प्राप्त कोर्इ वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ”वेतन” नहीं समझा जाएगा।