माननीय रितु राज अवस्थी, जे. माननीय दिनेश कुमार सिंह, जे. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की प्रतिपक्षी पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सं. 1 से 3, 6 और 7 प्रस्तुत करते हैं कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं। अनुरोध है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा जांच की गई है और यह पाया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी उसका उपयोग नहीं किया गया है और इसे अनधिकृत रूप से बेचा गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने राज्य सरकार द्वारा भूमि के मोचन के लिए सिफारिश की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इसे क्यों नहीं वापस किया गया है