मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

विवरण निम्नवत् है:-

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख तक वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षितों को शहरों की ओर पलायन से रोकने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है।  
  2. लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिये।
  3. येाजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों द्वारा 04 प्रतिशत ब्याज की धनराशि स्वयं वहन की जायेगी तथा उससे अधिक शेष देय ब्याज की धनराशि की स्वीकृति उपादान/अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। सामान्य महिला सहित आरक्षित वर्ग के सभी लाभार्थियों को पूँजीगत ऋण पर ब्याज की सम्पूर्ण देय धनराशि अनुदान के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमी के पक्ष में बैंक को दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% तथा महिला सहित आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 5% निजी अंशदान देय होता है। 
  4. दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, परियोजना रिपोर्ट, स्कोर कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र एवं बैंक की अपेक्षानुसार अन्य अभिलेख वांछनीय है।
  5. उद्यमियों की योग्यता, प्रोजेक्ट की शाक्यता तथा ऋण की सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में इण्डियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 100 अंक में से 50 या उससे अधिक अंक पाने वाले उद्यमियों के आवेदन पत्र बैंकों को अग्रसारित किये जाते है, ताकि उद्यमियों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे। तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जाती है।
  6. वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना पूर्णरूप से ऑनलाइन कर दी गयी है। विभाग के पोर्टल WWW.upkvib.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करने एवं योजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
  7. ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को विभाग स्तर पर गठित समाधान सेल के माध्यम से योजना की पूर्ण जानकारी सहित अन्य विभागीय क्रिया-कलापों की सम्पूर्ण जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध है। 

यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में ही संचालित की जाती है, जिसमें न्याय पंचायतें भी आच्छादित है।

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