पुरुष को प्रसव पीड़ा- हाईकोर्ट ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रेजिस्ट्रार को तत्काल मामले के याचिकाकर्ता के खिलाफ फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने और अदालत में झूठे बयान देने के लिए शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने एक याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने 2003-2006 तक उसकी अनुपस्थिति को माफ नहीं करने के अपने नियोक्ता के फैसले को चुनौती दी थी।

कोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे हृदय रोग है और वह लगातार इलाज की मांग कर रहा है लेकिन नियोक्ता ने उस पर विचार नहीं किया और उसकी सेवा समाप्त कर दी।

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने घोषणा की है कि यह उसकी तीसरी याचिका है लेकिन राज्य के वकील ने कहा है कि यह चौथी याचिका है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने मामले को साबित करने के लिए डॉक्टरों से कई प्रमाण पत्र दाखिल किए हैं, लेकिन वे सभी बिना हस्ताक्षर के हैं।

गौरतलब है कि कोर्ट ने एक चिकित्सा दस्तावेज पर ध्यान दिया जिसमें याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि उसका प्रसव पीड़ा के लिए इलाज किया गया था। अदालत ने इसे हास्यास्पद पाया क्योंकि याचिकाकर्ता एक 33 वर्षीय पुरुष था।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने क्लीनिकों के फेंके किए गए प्रिस्क्रिप्शन और फॉर्म का इस्तेमाल किया और पर्ची में उल्लिखित उपचार/निदान को पढ़े बिना ही अपना नाम भर दिया। कोर्ट को यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किए थे।

तदनुसार, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और रजिस्ट्रार जनरल को याचिकाकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 468 और 471 दंडनीय अपराधों और किसी भी अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जो प्रासंगिक हो सकते हैं।

शीर्षक: अतुल कुमार तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य
केस नंबर: WP नंबर: 2021 का 27122

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