दिवाली से पहले बोनस भुगतान करने की योजना
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 उन निश्चित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और यह बोनस लाभ के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता तथा संबंधित मामलों के आधार पर होता है।इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग एवं संस्थानों द्वारा न्यूनतम 8.33% बोनस देय है। किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाने वाला अधिकतम बोनस जिसमें उत्पादकता से जुडा बोनस भी शामिल होता है, वह इस अधिनियम की धारा 31ए के अंतर्गत किसी कर्मचारी के वेतन/पारिश्रमिक के 20% से अधिक नहीं होगा।
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष बोनस का भुगतान करती है, योगी सरकार दिवाली के त्योहार से पहले राज्यकर्मचारियों बड़ा तोहफा देने जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की तैयारी में हैं. साथ ही सरकार ने राज्यकर्मियों को दिवाली से पहले बोनस देने की तैयारी भी कर ली है. यूपी सरकार दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर चुकी हैं अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की योजना है.इससे राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने 300 करोड़ रुपए का व्ययभार आएगा. बोनस की राशि अधिकतम सात हजार रुपए होगी. प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को अधिकतम 7000 रुपये बोनस दिया जाने की सुचना मिली है. यूपी में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है.
केंद्र सरकार की भांति राज्य कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया योगी सरकार ने किया है।अब राज्य कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्यकर्मियों, आठ लाख शिक्षकों और पेंशनरों को मिलेगा.