बलिया जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस घोषित किये गये शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन व अवशेष भुगतान के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले में माध्यमिक विद्यालयों में अफरातफरी की स्थिति हो गई है।
बलिया जिले में माध्यमिक शिक्षा महकमा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रदेश शासन के पत्र संख्या रिट – 10 / 25 – 8 – 2019 – 17 (रिट – 09) / 2019 दिनांक 20 मई 2019 के द्वारा बलिया जिले में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कूटरचित दस्तावेजों द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति करके राजकीय धन का दुर्विनियोग करने के मामले में दिये गए आदेश के क्रम में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन सेक्टर , वाराणसी में 14 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 419 , 420 , 409 , 467 , 468 , 471 , 201 , 34 व 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन सेक्टर , वाराणसी द्वारा मुकदमे की विवेचना आरम्भ करते हुए शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति की मूल पत्रावली भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित अभिलेख सहित तत्काल तलब किया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश शासन के निर्देश पर कुछ महीने पूर्व CBIID की जांच टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन तथा अवशेष भुगतान से सम्बंधित मूल अभिलेखों का परीक्षण किया था। CBIID द्वारा निर्देश देकर विद्यालय के सम्बंधित शिक्षक , कर्मचारी , प्रधानाचार्य व प्रबंधक के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से सम्बंधित अभिलेख लिये गये तथा अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत लिखित बयान भी प्राप्त किया गया । इस जांच में तकरीबन तीन दर्जन विद्यालयों के 102 शिक्षकों व कर्मचारियों का मामला सामने आया था ।