अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में वेतन प्राप्त कर रहे तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा है। डीआईओएस ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों में कई शिक्षक हाईकोर्ट के आदेश पर रेगुलर अभ्यर्थियों के आयोग से चयन होने तक पारित आदेश से वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। समय-समय पर विज्ञापन वर्ष 2011,2013,2016 एवं 2021 में आयोग से रेगुलर चयनित अभ्यर्थी का पैनल प्राप्त हुआ है। इसका हल निकालने की कोशिश शुरु की गई है।
डीआईओएस वीपी सिंह ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों के कार्यरत रहने के कारण प्रबंधक / प्रधानाचार्य की ओर से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। इसके बारे में शासन से कोई आदेश होने के कारण तदर्थ शिक्षकों का वेतन निर्गत हो रहा है। कहा कि अनेक ऐसे तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं जिन्हें हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किया है। लेकिन ऐसे शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। उनके प्रति भी आयोग से चयनित अभ्यर्थी का पैनल प्राप्त हुआ है। जिन्हें प्रबंधक/ प्रधानाचार्य की ओर से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है।
इस प्रकार के कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के पद के सापेक्ष प्रेषित अधियाचन के आलोक में आयोग से चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों के प्रति चयन बोर्ड केा अन्यत्र समायोजन के लिए पत्र प्रेषित किया जाना तथा कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन भुगतान करना विधि/ नियम संगत होगा। कहाकि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तथा उनके प्रति अधियाचन चयन बोर्ड की सेवा में प्रेषित न किए जाने के कारण पैनल नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे शिक्षकों के बारे में भी यथाचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। ताकि कोई अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।