जवाहर नवोदय विद्यालय नामांकन नीति

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नामांकन नीति

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा

जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (ज.न.वि. चयन परीक्षा) कहा जाता है। यह चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं लिखित रूप में होती है तथा इसे यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे, किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

पात्रता की शर्तें और परीक्षा का संघटन

पात्रता की शर्तें

सभी उम्मीदवारों के लिए

  1. (क) केवल उसी जिले के प्रत्याशी प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला हुआ है। तथापि जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है, किन्तु बाद में उस जिले का विभाजन कर दिया जाता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए जिले की पुरानी सीमाओं को ही मान्यता दी जाएगी। यह उन मामलों में लागू होता है जहाँ नया विद्यालय नए विभाजित जिले में अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
  2. (ख) चयन परीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्याशी को उसी जिले के जिसमें कि वह प्रवेश लेना चाहता है, पूरे शैक्षणिक सत्र में किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत किसी विद्यालय में अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के ‘बी’ प्रमाण-पत्र योजना पाठयक्रम में कक्षा-5 में अवश्य अध्ययनरत होना चाहिए ।
    किसी विद्यालय को तभी मान्यता प्राप्त माना जाएगा, यदि उसे सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाले विद्यालयों का सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रायोजित होना जरूरी है। वह विद्यालय, जहाँ विद्यार्थी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के अंतर्गत बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। प्रत्याशी ने प्रवेश-पूर्व कक्षा-5 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। कक्षा-6 में वास्तविक प्रवेश इसी शर्त पर दिया जाता है।
  3. (ग) जो प्रत्याशी दाखिला लेना चाहता है उसकी आयु 9 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह शर्त सभी वर्गों के प्रत्याशियों पर लागू होती है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी भी शामिल हैं।
  4. (घ) ऐसा प्रत्याशी जिसने एक दिन भी शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी कक्षा-3, 4 या 5 में अध्ययन किया हो, शहरी प्रत्याशी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो वर्ष 2011 की जनगणना में या उसके बाद सरकारी अधिसूचना द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा।
  5. (च) ग्रामीण कोटे में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी ने पिछले तीन वर्षों में, लगातार तीन सत्रें में स्थानीय सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा-3, 4 और 5 की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया हो और प्रति वर्ष एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किया हो।
  6. (छ) वे प्रत्याशी आवेदन के पात्र नहीं होंगे जिन्हें 30 सितम्बर से पूर्व अगली कक्षा में न चढ़ाया गया हो और कक्षा-5 में प्रवेश न दिया गया हो।
  7. (ज) किसी भी स्थिति में कोई भी प्रत्याशी चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने का पात्र नहीं होगा।

ग्रामीण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बालिकाओं/विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण

  1. (क) प्रत्येक जिले के कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों  द्वारा भरे जाएंगे।
  2. (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चो के लिए स्थान का आरक्षण सम्बंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है | किन्तु किसी भी जनपद में राष्टीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचति जाति और जन जाति को जोड़कर ) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है औरखुली वरीयता सूची के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों  के अतिरिक्त लागू होगा।
  3. (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलितनहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
  4. (घ) कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे।
  5. (ड) **  ’’दिव्यांगबच्चों” (अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिएभारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। 
  6.       **  ’’दृष्टि दिव्यांगता’’ निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगीः-
  7.  (i) पद्ध सम्पूर्ण दृष्टिहीनता : या
  8. (ii) पपद्ध अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 से अधिक न हो;
  9. (iii) पपपद्ध दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब।
  10.       **   “श्रव्य दिव्यांगता’’ संवाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (कमबपइमसे) की क्षति।
  11.      **  ‘‘लोकोमोटर दिव्यांगता’’ अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रूकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रूकावट (।दल वितउ वि बमतमइतंस चंसेल)
  12.      **  ‘‘दिव्यांग व्यक्ति’’ का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। 

परीक्षा का संघटन

परीक्षा (ज.न.वि. चयन परीक्षा) का माध्यम अधिसूचित की गई 20 भाषाओं में से कोई एक भाषा होगी।

जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं तथा मेधावी छात्रों को कक्षा VI से XII तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय सह शिक्षा आवासीय संस्थान हैं, जो छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा, निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, ट्रेन/ बस से विद्यार्थियों के यात्रा का खर्च प्रदान करते हैं। तथापि, कक्षा IX से XII तक के छात्रों से  600/- रुपये प्रतिमाह की दर से विद्यालय विकास निधि के रूप में न्‍यूनतम शुल्क लिया जाता है । अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी, लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से  विद्यालय विकास निधि के रूप में 1500/- रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से शुल्क लिया जाता है।  

विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं

 ज.न.वि. के विद्यार्थियों को निम्‍नलिखित सुविधाएं नि:शुल्‍क प्रदान की जाती हैं :-

  1. शिक्षा
  2. आवासीय सुविधा
  3. भोजन की सुविधा
  4. वर्दी
  5. पाठ्य पुस्‍तकें
  6. लेखन सामग्री जैसे – कलम, पेन्‍सिल, रबड़, स्‍केल, ज्‍यामिती बॉक्‍स, नोट बुक्‍स, स्‍कूल बैग
  7. दैनिक प्रयोग की सामग्री (नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथ पेस्‍ट, टूथ ब्रश, शू-पालिश, केश तेल, कपड़ों की धुलाई एवं इस्‍त्री, लड़कियों के लिए सैनीटरी नैपकिन)

 जवाहर नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों पर होने वाले निम्‍नलिखित खर्च भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वहन किए जाते हैं – 

  1. तृतीय वातानुकूलित ट्रेन/वातानुकुलित बस से विद्यार्थियों के यात्रा का खर्च
  2. चिकित्‍सा खर्च
  3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुल्‍क

 जवाहर नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों पर होने वाले निम्‍नलिखित खर्च भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वहन किए जाते हैं –

प्रति विद्यार्थी प्रत्यक्ष व्यय
मेस व्यय की संशोधित दरें 01.08.16 से लागू
क्र.संविवरणदरें
1.मेस व्यय (w.e.f 1-8-16)दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए   रु.12,420/- प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष(प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.1,380/-  9 माह के लिए) इसके अलावा, विभिन्न मैस व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च, खाना पकाने के लिए ईंधन, सफाई/ धुलाई और भोजन बनाने के लिए अनुबंधित आम श्रमिक हेतु मजदूरी समेत  प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.180/-    (9 माह के लिए) भी अनुमोदित है।
  दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए रु.14,490/- प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष(प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.1,610/-   9 माह के लिए) इसके अलावा, विभिन्न मैस व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च, खाना पकाने के लिए ईंधन, सफाई/ धुलाई और भोजन बनाने के लिए अनुबंधित आम श्रमिक हेतु मजदूरी समेत  प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.307/- (9 माह के लिए) भी अनुमोदित है।
2.वर्दी(i) समशीतोष्‍ण एवं तटीय जलवायु क्षेत्र हेतु रु.2000/-(ii) शीतकालीन एवं अति उष्‍ण क्षेत्रों हेतु  रु. 2,500/-(iii) अतिशीतकालीन क्षेत्रों हेतु रु. 2,800/-
3.पाठ्य पुस्तकेंप्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रू. 400/-
4.दैनिक प्रयोग की प्रसाधन सामग्रीप्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रू. 1000/-
5.विद्यार्थि‍यों पर किये जाने वाले अन्य व्यय जैसे लेखन सामग्री, यात्रा व्‍यय, चिकित्‍सा व्‍यय एवं सीबीएसई शुल्‍क(i) (प्रति छात्र प्रति माह 30/- रुपये की दर से 9 माह के लिए) चिकित्‍सा व्‍यय रु. 270/-,(ii) लेखन सामग्री रु. 85/- प्रति छात्र प्रति माह दर से 9 माह के लिए(iii) शयन सामग्री रु. 600/- प्रति छात्र प्रति वर्ष(iv) पार्ट टाइम चिकित्सा अधिकारी/ डॉक्टर की नियुक्ति (a).  20000/- रुपये (9×20000=1,80,000) मानदेय का प्रति माह भुगतान किया जाए यदि जनवि की दूरी तहसील मुख्यालय से 10 कि.मी. से अधिक और ज़िला मुख्यालय से 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है और कठिन एवं दुर्गम स्थलों पर स्थित सभी जनवि में भी लागू। (b). अन्य सभी जनवि में 5000/- रुपये प्रति माह (9×5000=45,000/-) (v) सीबीएसई शुल्क – वास्तविक(vi) केवल कक्षा VI और IX के विद्यार्थियों    के लिए स्कूल बैग – 300/- रुपये प्रति छात्र  (vii) यात्रा खर्च –  स्थानीय यात्रा हेतु 20/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह = 180/- रुपये तथा बाह्य आधिकारिक यात्रा के लिए तृतीय शयनागार श्रेणी का वास्तविक रेल/ बस किराया ।    
6.जवाहर नवोदय विद्यालय से बाहर विभिन्न  गतिविधियों  में हिस्सा लेने हेतु केवल यात्रा के दौरान विद्यार्थियों के लिए देय दैनिक भत्ता150/- रुपये प्रति दिन

 विद्यालय विकास निधि से स्वीकृत खर्च

  1.    कंप्‍यूटर शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के सहायक उपकरण, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर और नितांत आवश्‍यक हार्डवेयर भी खरीदे जा सकते हैं।
  2. खेल-कूद, योग, साहसिक गतिविधियों, आदि को प्रोन्‍नत करने हेतु संस्‍थान द्वारा विषय-विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकती हैं।
  3. शैक्षणिक भ्रमण को प्रवसित विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐतिहासिक, सांस्‍कृतिक और वैज्ञानिक महत्‍व के स्‍थानों पर भी सभी विद्यार्थियों का भी भ्रमण आयोजित किया जाना चाहिए।
  4. सांस्‍कृतिक महत्‍व के प्रशिक्षण जैसे भरतनाट्टयम, कुचीपुड़ी और मोहिनीयट्टम पर होने वाले व्‍यय/लोक नृत्‍य, स्‍पिक मैके कार्यक्रम, शिक्षा में कला, आदि कार्यक्रमों हेतु भी इस निधि का उपयोग किया जा सकता है।
  5. सुरक्षा एवं संरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, शैक्षणिक उपकरण उपलब्‍ध कराने, उत्‍कृष्‍टता सुधार क्रियाकलाप जैसे पीने का स्‍वच्‍छ पानी उपलब्‍ध कराना, गर्म पानी की सुविधा, प्रसाधन कक्ष में टाइलें बिछाकर स्‍वच्‍छ बनाने, पढ़ने के कक्ष की सुविधा उपलब्‍ध कराने, आदि कार्य करवाए जा सकते हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा दिनांक 1.1.2018 से विद्यालय विकास निधि का निम्‍नलिखित प्रकार के खर्चों में उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है –

  1. सार्वजनिक क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाने के लिए
  2. विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. के अनुरक्षण के लिए
  3. आउटसोर्सिंग द्वारा सुरक्षा कर्मियों की 2 कर्मी प्रति विद्यालय की दर से नियुक्‍ति
  4. अनुमोदित शर्तों के अनुसार पार्ट-टाइम पर काउन्‍सेलर्स की नियुक्‍ति

 सुरक्षा और संरक्षा :-

नवोदय विद्यालय समिति ने विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संदर्भ में ‘शून्‍य सहनशक्‍ति की नीति’ को अपनाया है। इससे संबंधित व्‍यापक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं। विभिन्‍न प्रवेश पाठ्यक्रमों के द्वारा बच्‍चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के महत्‍व के बारे में प्राचार्यों और शिक्षकों को शिक्षित किया गया है तथा इसके सुखद परिणाम भी मिले हैं।

 स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल :-

1. प्रत्‍येक जवाहर नवोदय विद्यालय में आपातकालीन परिस्‍थिति से निपटने के लिए एक पूर्णकालिक स्‍टाफ नर्स की नियुक्‍ति की गई है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि निम्‍नलिखित ज.न.वि. में रु. 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) प्रति माह के मानदेय पर प्रति कार्यदिवस में दो घंटे के दौरे हेतु अंशकालिक डॉक्‍टरों को नियुक्‍त किया जाए :-

(क). कठिन एवं दुर्गम स्‍थलों पर स्‍थित सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में।

(ख). अन्‍य ज.न.वि. में, जो तहसील मुख्‍यालय से 10 कि.मी. से अधिक और जिला मुख्‍यालय से 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्‍थित हैं। यदि दौरे कम  होते हैं तो भुगतान को यथाअनुपात कम किया जाए। अन्‍य ज.न.वि. में रु. 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रतिमाह (सप्‍ताह में दो दौरे) के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्‍त सलाहकार, दंत चिकित्‍सक एवं नेत्र विशेषज्ञ को उनके प्रत्‍येक दौरे पर रु. 1500/- का भुगतान किया जाएगा।

3. उपरोक्‍त के अलावा, किसी भी आपातकालीन परिस्‍थिति से निपटने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्‍ध की गई है।

 अग्‍नि सुरक्षा :-

पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर और एमओईएफए लगाकर आग से होने वाली दुर्घटनाओं से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेनवि को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

 बच्‍चों की यौन अपराधों से सुरक्षा

 शारीरिक दंड

जेएनवी को शारीरिक दंड पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

 शरारत और उत्‍पीड़न (Bullying and Ragging)

बुलिंग और रैगिंग पर सख्त प्रतिबंध के लिए जेएनवी को निर्देश जारी किए गए हैं।

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