घर आवंटन में महिलाओं को 100% आरक्षण पुरुषों और ट्रान्सेक्शूअल के प्रति भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है: हाई कोर्ट

हाल ही में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी आवास के आवंटन में शत पप्रतिशत महिला आरक्षण असंवैधानिक है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं को आवास आवंटन में 100% आरक्षण समानता के खिलाफ है और ट्रांससेक्सुअल को घर आवंटित करने में विफलता का मतलब उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना होगा।

न्यायमूर्ति सत्यनारायण मूर्ति ने टिप्पणी की कि अदालत महिलाओं को घर आवंटित करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह भेदभाव के समान होगा। कोर्ट ने राज्य से नवरत्नालु पेडलैंडारिकी इलू योजना के तहत घर आवंटित करते समय पुरुषों और ट्रांससेक्सुअल पर भी विचार करने को कहा।

चूंकि उक्त योजना केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध थी, 129 लोगों ने इस योजना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि यह ट्रांससेक्सुअल और पुरुषों के साथ भेदभाव करती है।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताई और फैसला सुनाया कि योजना पात्र पुरुषों और ट्रांससेक्सुअल के साथ भेदभाव करती है। कोर्ट ने अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।कोर्ट ने कहा कि कई ट्रांससेक्सुअल भीख मांगते हैं और गरीब हैं और बिना आश्रय के रहते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उनकी देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी है लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।निजता के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि साइट महिलाओं को आवंटित की गई है, इसलिए निजता के अधिकार पर विचार किया जाएगा क्योंकि घर परिवार के साथ रहने के लिए होता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है, राज्य को निजता की रक्षा करनी चाहिए ताकि लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।

इस आदेश में उल्लिखित मुद्दों की जांच के लिए राज्य को एक विशेष समिति बनाने और जनता से सुझाव भी आमंत्रित करने का निर्देश दिया। कोर्ट के अनुसार, निर्देशों का पालन होने तक परियोजना का निर्माण शुरू नहीं होगा।

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