ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अति गरीब परिवारों को एक साथ १४ विभागों की ४६ योजनाओं का लाभ देकर उनको बेहतर स्थिति में लाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में रहने वाले ऐसे पांच लाख निर्धनतम परिवारों का उत्थान करने का लIय निर्धारित किया है। इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से १० से २५ तक निर्धनतम परिवारों का चिह्नीकरण कर उनको इन योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इससे सम्बन्धित दिशा–निर्देश जारी कर तीव्र गति से कार्य करने को कहा है॥। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवास कर रहे गरीब परिवारों में निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनका पंजीकरण किया जाना है। इसके तहत कुछ मानक भी निर्धारित किये गये हैं। इन परिवारों का चिह्नांकन करने के लिए ग्राम प्रधान अपने साथ ग्राम स्तरीय कर्मचारियों में ग्राम पंचायत सहायक‚ रोजगार सेवक‚ ग्राम स्वच्छताकर्मी आदि तथा आजीविका मिशन के सामुदायिक कैड़र जैसे बीसी सखी‚ समूह सखी‚ आईसीआरपी आदि को अपने साथ शामिल कर सकेंगे। ॥ इन परिवारों को डि़जिटल प्लेटफार्म से सम्बद्ध किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा संकलित परिवारों के कम्पोजिट पावर्टी इंडे़क्स द्वारा कम्प्यूटराइज्ड़ रेटिंग के बाद जारी अन्तिम सूची सभी सम्बन्धित विभागों को एक यूनिफाइड़ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। इसके बाद ये सभी विभाग यह आकलन करेंगे कि इन पांच लाख निर्धनतम परिवारों में किनको किसी विशेष योजना की पात्रता के सापेक्ष योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है तथा कौन से परिवारों को लाभ दिया जाना शेष है। इसके आधार पर वह अपनी विभागीय प्राथमिकता तय करेंगे और यूनिफाइड़ पोर्टल पर तात्कालिक क्रम में रिपोर्ट भी अपडे़ट करेंगे। ॥ शासन का कहना है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से ऐसे १० से २५ परिवारों को मिलाकर कुल पांच लाख परिवारों की पहचान कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के अन्तर्गत लाते हुए शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इनमें आवास‚ मनरेगा‚ वृद्धावस्था‚ विधवा व विकलांग पेंशन‚ क्षमता निर्माण‚ आजीविका संवर्धन गतिविधि‚ श्रम विभाग की योजनाओं‚ स्वास्थ्य बीमा आदि अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़़ते हुए उन्हें त्वरित गति से व निश्चित समयावधि में गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। ॥ शासन स्तर पर ऐसे सभी पांच लाख परिवारों में त्वरित डि़लिवरी तथा उनकी पेन्डें़सी की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी‚ ताकि एक वर्ष के अन्दर इन सभी परिवारों को योजनागत या अन्य शासकीय व विशेष प्रावधानों द्वारा समुचित मदद करते हुए गरीबी से बाहर निकाला जा सके। इसका थर्ड़ पार्टी मूल्याकंन भी कराया जाएगा। ॥ दप्रदेश सरकार के १४ विभागों की ४६ योजनाओं का एक साथ दिया जाएगा लाभ॥ दप्रत्येक ग्राम पंचायत से छांटे जाएंगे १० से २५ तक अति गरीब परिवार॥ दअकेली गरीब विधवा‚ परित्यक्ता व निराश्रित महिला॥ दअनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब परिवार॥ दऐसे गरीब परिवार‚ जिनका मुखिया ६५ वर्ष या उससे अधिक का हो और एक मात्र कमाऊ सदस्य हो॥ दपरिवार का विकलांग मुखिया‚ जो एक मात्र कमाऊ सदस्य हो॥ दऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हों या गरीब परिवार के मुखिया व सदस्य प्रवासी मजदूर हों॥ दऐसे गरीब परिवार‚ जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हों॥ दऐसे परिवार‚ जो गरीब व भूमिहीन हों॥ दऐसे गरीब परिवार‚ जिनका मुख्य आजीविका शिल्पकारी व हस्तशिल्प हो॥ दऐसे गरीब परिवार‚ जिनके सदस्य व मुखिया दैनिक मजदूरी करते हों॥ दऐसे गरीब परिवार‚ जिनका कोई सदस्य या मुखिया अति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो॥

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