केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जिनका चयन 1 अप्रैल 2004 के पूर्व किंतु नियुक्ति उक्त तिथि के बाद है के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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