कर्मचारियों के आश्रितों को दूसरे विभाग में भी मिल सकेगी नियुक्ति

उत्तर प्रदेश में सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए अब विभागों में मूल सृजित पदों की संख्या के 10 प्रतिशत से ज्यादा अधिसंख्य पद नहीं सृजित किए जाएंगे। मृतक आश्रित को दूसरे विभाग में नौकरी देने का निर्णय करने के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

मृतक आश्रितों को मूल विभाग में अनुकंपा आधारित नौकरी देने में आ रही कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते दिनों फैसला किया था कि ऐसे लोगों को दूसरे विभागों में भी नौकरी दी जा सकेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग ने संशोधित की गई उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली मंगलवार को जारी कर दी है।

संशोधित नियमावली में कहा गया है कि मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए किसी भी विभाग में मूल सृजित पदों की संख्या के अधिकतम 10 फीसद तक ही अधिसंख्य पद सृजित किये जाएंगे। इस सीमा के बाद भी यदि मृतक आश्रित रह जाते हैं तो उन्हें दूसरे विभागों में नौकरी दी जा सकेगी।इसके लिए कार्मिक विभाग सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगेगा। रिक्तियों के आधार पर किस मृतक आश्रित को किस विभाग में नौकरी दी जाए, इस पर निर्णय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में कार्मिक, वित्त और न्याय विभागों के अलावा संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव भी होंगे।

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