(1) तदर्थ सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु प्रबन्धसमिति का प्रस्ताव आवश्यक नहीं है*
(2) *किसी प्रधानाचार्य/शिक्षक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र केवल जाँच समिति/जाँच अधिकारी ही दे सकता है*, प्रबन्धक/प्रधानाचार्य नहीं।
(3) *शिक्षक/लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारण में प्रधानाचार्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है*
(4) *प्रबन्धक द्वारा निर्धारित वरिष्ठता में जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है*
(5) *किसी प्रधानाचार्य/शिक्षक को स्वत सेवा विस्तरण अवधि में सभी लाभ देय होते हैं*
(6) *अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निलम्बन भत्ता में 6 माह बाद राज्य कर्मचारियों के समान वृद्धि नहीं की जा सकती है*
(7) *प्रवक्ता का चयन वेतनमान /प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम का प्रोन्नति वेतनमान का पुनरीक्षित मैट्रिक्स के 10 लेविल में ही वेतन निर्धारण होगा,9वीं लेविल में नहीं*
( *अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/शिक्षक की नियुक्ति हेतु अधिकत्तम आयु की सीमा नहीं होती है*
(9) *किसी मृतक आश्रित की शिक्षक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अधिसख्य पद पर की गयी सेवा अवधि,मौलिक रिक्ति में आमेलन होने पर सेवा निवृत लाभों तथा वेतन निर्धारण हेतु मान्य होती है*
(10) *अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/शिक्षक को सेवाकाल में शिक्षा में वृद्धि हेतु अधिनियमित व्यवस्था ,व शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार देय अवकाश(आकस्मिक, अर्जित, व्यक्ति गत कार्य हेतू अर्द्ध औसत वेतन अवकाश,असाधारण ) ही लेने होगें,*
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