उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रश्न पुस्तिका जमा किए बगैर उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट का मूल्यांकन न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी केएम नीलम की याचिका खारिज करते हुए दिया है। याची ने आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं की। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पुस्तिका जमा किए बगैर उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याची की ओर से आयोग के निर्देशों का पालन न करने के कारण मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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