आचार संहिता से पहले कार्यमुक्त हुए कर्मचारी-अधिकारी ही रिक्त पद पर ले सकेंगे पदस्थापन

आचार संहिता से पहले कार्यमुक्त हुए कर्मचारी-अधिकारी ही रिक्त पद पर ले सकेंगे पदस्थापन

4 वर्ष पहले

आदर्श आचार संहिता से पहले कार्यमुक्त हुए कर्मचारी व अधिकारी ही केवल नवीन स्थानांतरित पदस्थापन के स्थान पर रिक्त पद होने पर ही कार्यग्रहण कर सकेंगे। अगर पद रिक्त नहीं है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी का पूर्व पद पर स्थानातंरण निरस्त होगा। यह आदेश राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने शनिवार को सभी विभागों के मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को जारी किए है।

उन्होंने आदेशों में बताया है कि 6 अक्टूबर से राजस्थान में विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी विभागों से जारी स्थानातंरण/पदस्थापन आदेश चुनाव समाप्ति तक क्रियान्विति नहीं करने के निर्देश दिए है। आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण/शिथिलता चाहने पर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रकरण भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि आचार संहिताा से पूर्व लगभग सभी विभागों ने अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश किए गए है। उन आदेशों की पालना में अधिकारी नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त हो चुके है। परंतु आदर्श आचार संहित प्रभाव में आ जाने के कारण वे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पा रहे है। इस कारण संबंधित विभाग एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव संबंधित कार्य प्रभावित होने की पूरी संभावना है।

भास्कर संवाददाता | नागौर

आदर्श आचार संहिता से पहले कार्यमुक्त हुए कर्मचारी व अधिकारी ही केवल नवीन स्थानांतरित पदस्थापन के स्थान पर रिक्त पद होने पर ही कार्यग्रहण कर सकेंगे। अगर पद रिक्त नहीं है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी का पूर्व पद पर स्थानातंरण निरस्त होगा। यह आदेश राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने शनिवार को सभी विभागों के मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को जारी किए है।

उन्होंने आदेशों में बताया है कि 6 अक्टूबर से राजस्थान में विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी विभागों से जारी स्थानातंरण/पदस्थापन आदेश चुनाव समाप्ति तक क्रियान्विति नहीं करने के निर्देश दिए है। आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण/शिथिलता चाहने पर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रकरण भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि आचार संहिताा से पूर्व लगभग सभी विभागों ने अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश किए गए है। उन आदेशों की पालना में अधिकारी नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त हो चुके है। परंतु आदर्श आचार संहित प्रभाव में आ जाने के कारण वे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पा रहे है। इस कारण संबंधित विभाग एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव संबंधित कार्य प्रभावित होने की पूरी संभावना है।

अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर अब आयोग की लेनी होगी अनुमति

अनुमति

1. स्थानातंरण चाहने पर लेनी होगी अनुमति

किसी भी विभाग के अधिकारियों के स्थानातंरण के आदेशों की क्रियान्विति के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भिजवाना होगा। आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर ही संबंधित अधिकारियों का स्थानातंरण किया जा सकेगा।

4. अब चुनाव समाप्ति तक नहीं होंगे तबादला

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश, उनकी अनुमति के बगैर नहीं कर सकेंगे किसी का भी तबादला

पदस्थापन

2. छह से पूर्व कार्यमुक्त को मिले सकेगा पदस्थापन

किसी भी विभाग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके स्थानातंरण आदेश 5 अक्टूबर से तक जारी हुए है। 6 अक्टूबर तक वे कार्यमुक्त हो चुके है और उनके नवीन पदस्थापन पर उक्त पद रिक्त है तो उन्हें उस पद पर कार्यग्रहण कराया जा सकता है।

किसी भी विभाग द्वारा अब मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति के बिना चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे। पूर्व में जारी किए गए ऐसे स्थानातंरण आदेश जिनकी क्रियान्विति 6 अक्टूबर तक नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है।

आदेश निरस्त

3. पद रिक्त नहीं तो पूर्व तबादला भी होगा निरस्त

5 अक्टूबर से पूर्व में कार्यमुक्त हुए कार्मिकों के नवीन स्थानांतरित पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं है तो अधिकारी/कर्मचारी का पूर्व पद पर स्थानातंरण निरस्त करना होगा। यदि पूर्व पद किसी अन्य कार्मिक के कार्यग्रहण करने के कारण रिक्त नहीं है तो उसके पदस्थापन/स्थानातंरण के प्रस्ताव विभाग के माध्यम से निर्वाचन विभाग को भिजवाना होगा।

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