आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नहीं तो भरना होगा जुर्माना

Income Tax Return: क्‍या आप टैक्‍स भरते हैं? इस सवाल पर बहुत से लोगों का जवाब होता है क‍ि वह टैक्‍स के दायरे में आते ही नहीं। यद‍ि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आपको जीरो आईटीआर (0 ITR) जरूर फाइल करना चाह‍िए। इसे भरना आपके ल‍िए कई तरह से फायदेमंद रहता है। वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आयकर व‍िभाग की तरफ से इनकम टैक्स र‍िटर्न फॉर्म (ITR Form) नोट‍िफाई कर द‍िया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से प्रारंभ हो गई

31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं ITR
आपको ऑफ‍िस से फॉर्म-16 (Form -16) मिल गया है तो जल्‍दी से जल्‍दी आईटीआर फाइल कर दें। ऐसा इसल‍िए क्‍योंक‍ि इनकम टैक्‍स र‍िटर्न दाख‍िल करने की अंत‍िम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। इसके बाद आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने पर आपको पेनाल्‍टी देनी होगी। दूसरा यह क‍ि अंत‍िम तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स (Taxpayers) के रिटर्न फाइल करने से लोड बढ़ जाता है और ऐसे में द‍िक्‍कत होती है।

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