अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

प्रदेश के चार हजार से अधिक अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह कार्य संबंधित संस्था की प्रबंध समितियों को करना है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया है कि सूची तैयार करके 30 जनवरी तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेज दें। सभी मंडलों को इसका प्रारूप भी भेजा गया है।

असल में, शासन को यह सूचनाएं मिल रही थी कि एडेड कालेजों के प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय दो के विनिमय 3(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार हर साल शिक्षकों की ज्येष्ठता निर्धारित नहीं करते। इससे शिक्षकों की पदोन्नति में दिक्कत आती है। शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया है कि कालेज में नियुक्त स्थायी और अस्थायी शिक्षकों की हर श्रेणी की ज्येष्ठता अलग-अलग तैयार की जाए। किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर तय की जाएगी। यह भी निर्देश है कि एक ही तारीख को दो या दो से अधिक अध्यापक नियुक्त हुए हों तो उनकी ज्येष्ठता आयु के आधार पर तय की जाए।
जिन कालेजों में किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही तारीख पर पदोन्नत किए जाएं तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता सेवा की अवधि के आधार पर तय होगी। उसकी गणना उस श्रेणी में जिससे उनकी पदोन्नति की जाए, उनकी मौलिक नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। वहीं, सेवाकाल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ माना जाएगा। निर्देश है कि ज्येष्ठता सूची हर साल अपडेट की जाए।
उप शिक्षा निदेशक से करें अपील
ज्येष्ठता के मामले में प्रबंध समिति के निर्णय से अध्यापक को सूचित किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर संबंधित उप शिक्षा निदेशक के यहां वह अपील कर सकता है। अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई करके उप शिक्षा निदेशक अपना निर्णय कारण सहित देगा जो अंतिम होगा। प्रबंध समिति उसे कार्यान्वित करेगी।

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