अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं’ सुप्रीम कोर्ट ने डब्लू बी मदरसा सेवा आयोग अधिनियम को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण और अयोग्य अधिकार नहीं है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने जून माह में एसके एमडी रफीक बनाम प्रबंध समिति, कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा व अन्य के मामले में अपना फैसला सुनाया था।

मामला पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की वैधता से संबंधित था,जिसने मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया था।

बाद में, इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह अल्पसंख्यक अधिकारों पर चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसे 25 सितंबर, 2019 को पारित किया गया था।

चंदन दास मामले में, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने माना था कि शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले मौलिक अधिकार को ”अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

30 जनवरी को, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें इस मुद्दे का संदर्भ एक बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग की गई थी।

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