Secondary Education

अर्हकारी-सेवा-एवं-विधिमान्यकरण-अध्यादेश-2020-1

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश-2020 को प्रभावी कर दिया है। ऐसे में नियमित किए जाने की तारीख से कर्मचारियों के पेंशन सेवा की गणना की जाएगी। शासन आदेश में सभी विभाग अध्यक्षों को संबोधित किया है। इसमें लिखा है कि कई कारणों के कारण पिछले सालों में तदर्थ, कार्य प्रभारित व सीजनल आधार पर कर्मचारियों की भर्तियां हुई है। 

ऐसे में राज्य सरकार विधिवत विनियमित कर दिए जाने की तारीख से कर्मचारी की नियमित सेवा प्रारंभ होती है। इस प्रकार विनियमितिकरण की तिथि करते हुए रिटायरमेंट लाभ अनुमन्य किए जाते हैं। उत्तरप्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने अध्यादेश लागू होने के बाद संबंधित आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के वादों में राज्य सरकार की तरफ से दाखिल किए जाने वाली शपथपत्रों में अध्यादेश की व्यवस्था न्यायालयों में स्पष्ट रूप से जिक्र किया जाएं। 
विभाग अध्यक्षों इस प्रकार के मामलों में यूपी पेंशन अर्हकारी सेवा एंव विधिमान्यकरण अध्यादेश 2020 को राज्य सरकार की तरफ से प्रतिवाह करने का आधार माने। जिन वादों में शपथपत्र बिना अध्यादेश के दाखिल किए गए हैं, उनमें पूरक प्रति शपथपथ दाखिल किया जाना चाहिए। साथ ही जि वादों में आदेश अदालत ने पारित किए हैं। उसमें पुनर्विचार याचिका, विशेष अपील और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जाएगा।

admin

Up Secondary Education Employee ,Who is working to permotion of education

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *