अभ्यर्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार है-इलाहाबाद हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अभ्यर्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षक की गोपनीयता बरकरार रखते हुए याची को एक माह के भीतर 7 दिन की मार्जिन देकर नियत तिथि व समय पर निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करे। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर दिया है, जिनमें कहा गया है कि ऐसा अवसर देने से जनहित या गोपनीयता प्रभावित नहीं होती। न ही सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मोनेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वह लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013 की लिखित परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता है लेकिन आयोग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। आयोग की ओर से इसका प्रतिवाद नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है।

2019 में जारी हुआ था रिजल्ट:उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता (सामान्य एवं बैकलाग/विशेष चयन) परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 22 व 23 मई 2016 को प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर कराई गई थी। उसमें कुल 13745 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सामान्य चयन के 2642 और विशेष चयन के 32 पदों समेत कुल 2674 पदों के सापेक्ष 3710 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल किया गया था।

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