पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है