- 1.बिना जाँच सेवा से बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध
- 2.विभागीय कार्यवाही करने से पूर्व कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य
- 3.दोष सिद्ध होना बर्खास्तगी का आधार नहीं
- 4कर्मी को नियुक्ति तिथि के आधार पर ही नयी या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का अधिकार है। – हाईकोर्ट
- 5.वर्ष 2005 से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित कमचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार हैं।
- 6.हाईकोर्ट: 33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश
- सरकार तय वेतन पर दशकों तक काम नही ले सकती: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- आप उधार लें या भीख मांगे लेकिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करें: हाई कोर्ट
- भारत सरकारी नौकरी में नियुक्त एकल पुरषों को चाइल्ड केअर लीव का फायदा मिलेगा
- (no title)
- क्या चुनाव कार्य के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है? जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय
- एक ही कारण पर आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्यवाही एक साथ जारी रह सकती है: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- प्रभारी प्रधानाचार्य बीना गौतम को नहीं मिल सका प्रभार
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथा संशोधित नियमावली, 2004 के प्राविधानों के अनुपालन संबंध में।