सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को पास नहीं कर सकते परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा पास की डिग्री नहीं मिली कोर्ट ने कालेज व विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 30 सितंबर तक तराने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 6 जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों पर मुहर लगा दी कई छात्रों व संगठनों ने कोर्ट में चुनौती दी थी
