घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य ,यूपी में सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने पर 100 की जगह 500 रुपये का जुर्मानाः मुख्य सचिव

We had announced that penalty amount for not wearing face mask in public would be raised from Rs 100 to Rs 500. A notification has been issued to this effect today: Uttar Pradesh Principal Health Secretary Amit Mohan Prasad

अब सभी लोगों को फेस कवर (मास्क) लगाकर ही बाहर निकलना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है। फेस कवर को कितने दिन तक व कैसे उपयोग करना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। कम से कम तीन परतों वाला फेस कवर ही लगाने को कहा गया है। यदि फेस कवर नहीं हैं तो उसके भी रास्ते बताए गए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोग पूरे मनोयोग से लॉक डाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। चोरी छिपे एक दूसरी जगह आवागमन किया जा रहा है। इससे संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है। समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के परामर्श पर जारी इस दिशा निर्देश में कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए अब से प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनने का परामर्श दिया गया है। डिप्टी सीएमओ डॉ शिशिरपुरी का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर लगाने से नाक, मुंह को ढक कर संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके लिए किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बना लें। जिसे साबुन से धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर को प्रयोग में लाने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ करना न भूलें। यदि आपके पास ऐसा फेस कवर उपलब्ध न हो तो गमछा, रुमाल, दुपट्टा लपेट कर मुंह व नाक को ढका जा सकता है। यह दिशा निर्देश सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि बचाव के तरीके ही हमें कोरोना वायरस से दूर रख सकते हैं। इसलिए आम लोगों से अपील है कि वह मास्क की अनिवार्यता को स्वीकार करें। इसे धारण करके ही घर से बाहर निकलें।

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