हाईकोर्ट की सख्ती पर मृतक आश्रित पत्नी को किया देयों का भुगतानआवास-विकास के हाउसिंग कमिश्नर व अधिशासी अभियंता कोर्ट में हुए पेशयादव सिंह के मामले में सीबीआईने दाखिल किया हलफनामा अमर उजाला ब्यूरो पेंशन मांगने पर बेटे को थमा दिया नोटिसः याची का कहना था कि प्रयागराज। पति की मौत के बादविभाग ने मृतक आश्रित में उसके बेटेउसकी पत्नी सुरमेश देवी को पेंशन, प्रयागराज। सीबीआई ने नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानतनौकरी तो दी लेकिन उसे कारणइंश्योरेंस, जीपीएफ सहित अन्य देयों अर्जी पर सीबीआई ने सोमवार को जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया। बताओ नोटिस जारी कर उस परके भुगतान न होने के मामले में सीबीआई ने अपना हलफनामा रजिस्ट्री के जरिए कोर्ट में दाखिल किया है। मामले दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों नेसोमवार को आवास-विकास के की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा है कि आपहाउसिंग कमिश्नर अजय चौहान औरमामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 17 दिसंबर को तिथि नियत अपनी माता और घरवालों का भरण-मेरठ डिवीजन-4, सहारनपुर केकी थी लेकिन उस दिन सीबीआई कुछ कारणों से हलफनामा दाखिल नहीं करपोषण नहीं कर रहे हैं, क्यों न आपकीअधिशासी अभियंता एमबी कौशिकपाई। सीबीआई ने दो दिन का समय मांगा था जिसके बाद 20 दिसंबर को सुनवाई सेवा समाप्त कर दी जाए। आवास-के लिए तिथि तय की गई। सीबीआई के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया ने हाईकोर्ट में पेश हुए। दोनों कि मामले में रजिस्ट्री के जरिए हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। ब्यूरो विकास की ओर से जारी इस नोटिस अधिकारियों से कोर्ट से माफी मांगते को याची ने कोर्ट में भी प्रस्तुत किया हुए बताया कि उन्होंने विधवा के सभी भुगतान कर उसका विवरण कोर्ट में था। याची का कहना था कि उसके था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई
देय का भुगतान कर दिया है। जो पेश करें ।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पति की 21 फरवरी 2021 को मौत कोर्ट ने इस मामले में दो बार पहले भीभुगतान बाकी हैं, वे भी जल्द कर दिए सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ हो गई थी। उसके बाद से उसे पेंशन याची को पेंशन देने, इंश्योरेंश, जीपीएफजाएंगे। जबकि, पेंशन देने के मामले कर रही थी। कोर्ट ने पिछली तिथि पर नहीं नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सहित अन्य भुगतान का आदेश दियामें दोनों अधिकारियों ने समय मांगा है। दोनों अधिकारियों को उपस्थित होकर इंश्योरेंश, जीपीएफ का भी भुगतान था, लेकिन आवास विकास परिषद नेकोर्ट ने कहा कि विधवा को पेंशन का जवाब दाखिल करने के लिए कहा नहीं किया गया।कोई कार्रवाई नहीं की।