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30 साल तक तदर्थ सेवा के बाद कर्मचारी को पेंशन से वंचित करना अनुचित है- जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक बेंच ने कहा: यहदुर्भाग्यपूर्णहैकिराज्यनेप्रतिवादीकीसेवाओंको 30 वर्षोंतकतदर्थकेरूपमेंलेनाजारीरखाऔरउसकेबादअबयहतर्कदेनेकेलिएकिप्रतिवादीद्वाराप्रदानकीगईसेवाएंतदर्थहैं इसलिए वहपेंशन/पेंशनरीलाभकाहकदारनहींहै। राज्य को अपने स्वयं के गलत…