हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग के 33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सहित अन्य लाभ देने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।
सिंचाई विभाग में वर्कचार्ज में कार्यरत गोपाल सिंह रावत और 32 अन्य लोगों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि उन्होंने सिंचाई विभाग में वर्ष 1979 से 1997 की बीच वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया था। सरकार ने उन्हें वर्ष 2009 में नियमित कर दिया था। इधर सरकार उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दे रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई। इसमें कहा कि याचीगणों का नियमितीकरण 2009 में हुआ है। इसके तहत उन्हें नये नियमानुसार पेंशन का हकदार बनाया गया है। उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिक्वता ललित बेलवाल ने इसका विरोध किया। उन्होंने अवगत कराया कि याचीगणों की नियुक्ति 1979 से 1997 के दौरान हुई है। इस दौरान की गई सेवा को जोड़ने के बाद ही उन्हें नियमित किया गया है। उन पर नई पेंशन योजना 2005 के नियम लागू नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुरानी पेंशन और अन्य समस्त लाभ देय हैं। एकलपीठ ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को पुरानी पेंशन सहित अन्य सभी लाभ ब्याज सहित देने के आदेश पारित किए हैं।