सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लोगों और एमएसएमई लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में यह जानकारी दी गई है कि छह महीने की लोन मोरेटोरियम पीरियड के दौरान दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज की छूट दी जाएगी. IANS की खबर के मुताबिक, हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट की भार का वहन सरकार खुद करेगी.
केंद्र सरकारी ने कहा कि संभावित सभी ऑप्शन पर अच्छी तरह विचार किए जाने के बाद सरकार ने छोटे कर्जदारों की मदद करने की पंरपरा बनाए रखी है. इन दो करोड़ रुपये तक के लोन की कैटेगरी में एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, खपत, पर्सनल लोन और प्रोफेशनल लोन शामिल हैं, जिन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का फैसला लिया गया है.