- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2019 के प्रारूप की मंजूरी 18 जून, 2019 को प्रदान की गई।इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जाएगा।यह अधिकरण अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थानों, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निस्तारण करेगा।इस अधिकरण में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 व अन्य सदस्यों की 62 वर्ष होगी।शिक्षा सेवा अधिकरण की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।
