इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भगवान हरि गोपाल गोयल के प्रकरण में वर्ष 1993 यह निर्णय दिया कि संस्था का प्रबंध देखने वाले प्रबंध समिति का यह दायित्व है कि वह प्रतिवर्ष संस्था में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करेंन्यायालय ने अपने निर्णय में कहा ” The management of the institution is obliged to maintain seniority list. This is referred to in clause 3(1) of the regulation by subclause (2) the seniority list is to be up-to-date every year.
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