दान करने वाले और धार्मिक संगठनों का इनकम टैक्स रिटर्न
धारा 139(4a) के अंतर्गत, हर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा जिसकी कमाई उस संपत्ति से आती है जो किसी संगठन या बाकी कानूनी दायित्व के अंतर्गत हो, चाहे वो संगठन धार्मिक हो या दान करता है यानि चेरीटेबल हो या संगठन का कुँच हिस्सा इस तरह की गतिविधियाँ करता हो, या आयकर अधिनियम की उप-धारा 2(24)(iia) के तहत कमाई स्वैच्छिक योगदान से आती है। अगर पूरी कमाई (बिना धारा 11 और 12 के प्रावधानों को प्रभाव में लाये हुए) टैक्स के दायरे में आती है तो टैक्स देना होगा।