धारा – 35घघक, आय-कर अधिनियम, 1961-2021
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का अपाकरण
35घघक.(1) जहां कोर्इ निर्धारिती किसी पूर्ववर्ष में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसरण में किसी कर्मचारी को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में किसी रकम के संदाय के रूप में कोर्इ व्यय उपगत करता है, वहां इस प्रकार संदत्त रकम के 1/5 की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती चार ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी।
(2) जहां निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है और ऐसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व, समामेलन की किसी स्कीम में किसी अन्य भारतीय कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे समामेलक कंपनी को तब लागू होते, यदि यह समामेलन न हुआ होता।
(3) जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व, अविलयन की किसी स्कीम में किसी अन्य कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, पारिणामिक कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे अविलयित कंपनी को तब लागू होते, यदि अविलयन न हुआ होता।
(4) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ है, जिसके द्वारा धारा 47 के खंड (xiii) में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए कोर्इ कंपनी किसी फर्म की उत्तराधिकारी हो जाती है या धारा 47 के खंड (xiv) में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए कोर्इ कंपनी किसी स्वत्वधारी समुत्थान की उत्तराधिकारी हो जाती है वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, उत्तरवर्ती कंपनी को, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान को तब लागू होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता।
(4क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा कोर्इ प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए कोर्इ उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी हो जाती है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त कंपनी को तब लागू होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता।
(5) इस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी की दशा में, उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयित कंपनी की दशा में, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में उपधारा (4क) में निर्दिष्ट कम्पनी की दशा में, उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय की बाबत, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें, यथास्थिति, समामेलन, अविलयन या उत्तराधिकार किया गया है, कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय के संबंध में कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।