वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2018 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि छठे वेतन आयोग की वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की 1 जुलाई की तारीख के प्रावधान के स्थान पर प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि की दो तारीख होंगी अर्थात 1 जनवरी और 1 जुलाई। इस नियम में यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन की तारीख के आधार पर 1 जनवरी को अथवा 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा। इसके उप नियम 2 में यह प्रावधान है कि 2 जनवरी और 1 जुलाई (जिसमें दोनों शामिल है) के बीच की अवधि में नियुक्त अथवा पदोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन जिसमें एम. ए. सी. पी. के तहत उन्नयन भी शामिल है, पाने वाले किसी कर्मचारी को 1 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 2 जुलाई और 1 जनवरी (जिसमें दोनों शामिल है) के बीच की अवधि में नियुक्त अथवा पदोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन जिसमें एम. ए. सी. पी. के तहत उन्नयन भी शामिल है, पाने वाले किसी कर्मचारी को 1 जुलाई को प्रदान की जाएगी वित्त मंत्रालय में इस सम्बन्ध में अनेक पत्र प्राप्त हुए जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि 1 जुलाई 2016 को पदोन्नत ऐसे किसी कर्मचारी जिसका वेतन पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए लागू नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2016 को निर्धारित किया गया था, को अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 को मिलेगी अथवा 1 जुलाई 2017 को।
केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) 2016 के नियम 10 के उप नियम 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 1 जुलाई 2016 को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को प्राप्त होगी।
वित्त मंत्रालय में इस सम्बन्ध में अनेक पत्र प्राप्त हुए जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि 1 जुलाई 2016 को पदोन्नत ऐसे किसी कर्मचारी जिसका वेतन पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए लागू नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2016 को निर्धारित किया गया था, को अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 को मिलेगी अथवा 1 जुलाई 2017 को।
इससे पूर्व छठे वेतन आयोग में यह व्यवस्था थी कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को स्वीकार्य होती थी, बशर्ते की कर्मचारी द्वारा छह माह की सेवा पूर्ण कर ली गई हो। तत्पश्चात, अगली वेतन वृद्धि 12 माह की अवधि के बाद ही दी जाती थी।
इससे पूर्व छठे वेतन आयोग में यह व्यवस्था थी कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को स्वीकार्य होती थी, बशर्ते की कर्मचारी द्वारा छह माह की सेवा पूर्ण कर ली गई हो। तत्पश्चात, अगली वेतन वृद्धि 12 माह की अवधि के बाद ही दी जाती थी। इसीलिए केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 10 को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कर्मचारी को 1 जनवरी या 1 जुलाई को पदोन्नत किया जाता है या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है जिसमें एम. ए. सी. पी. स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन भी शामिल है तो वेतन निर्धारण के समय उस पद, जिस पर पदोन्नति दी जाती है, के लिए लागू लेवल में पहली वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई या 1 जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, को प्राप्त होगी बशर्ते कि छह माह की सेवा अवधि पूरी हो तथापि इसके बाद अगली वेतन वृद्धि 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही प्राप्त होगी।