50/55 वर्ष उम्र या 30 साल की सेवा पूर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने सम्बन्धी नियमावली के आलोक में स्पष्टीकरण

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