कर्मचारी के अधिकार (Rights of an Employee) किसी भी संगठन, सरकारी विभाग या निजी संस्था में कार्यरत व्यक्ति के मूलभूत, संवैधानिक और कानूनी अधिकार होते हैं, जिनका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा, सम्मान, न्याय और समानता सुनिश्चित करना होता है।
यह अधिकार सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए कुछ हद तक अलग-अलग होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं।
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🔷 मुख्य कर्मचारी अधिकार:
1. ⚖️ समान वेतन का अधिकार (Right to Equal Pay)
Equal Remuneration Act, 1976 के तहत
समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन मिलना चाहिए।
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2. 🧾 न्यायिक उपचार का अधिकार (Right to Legal Remedy)
यदि कोई कर्मचारी अन्याय, उत्पीड़न या गलत बर्खास्तगी का शिकार होता है, तो वह कोर्ट/ट्रिब्यूनल में जा सकता है।
सरकारी कर्मचारी → CAT (Central Administrative Tribunal)
निजी कर्मचारी → लेबर कोर्ट / इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल
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3. 🏥 स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार (Right to Health & Safety)
कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए।
Factories Act, 1948 और Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 इसके अंतर्गत आते हैं।
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4. ⏱️ कार्य समय और अवकाश का अधिकार (Right to Work Hours & Leave)
सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे और रोज़ 8 घंटे कार्य।
साप्ताहिक अवकाश, वार्षिक अवकाश, बीमारी अवकाश आदि का अधिकार।
सरकारी कर्मचारी के लिए छुट्टियाँ CCS (Leave) Rules, 1972 के तहत।
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5. 💼 सेवा सुरक्षा (Right to Job Security)
बिना कारण नौकरी से निकाला नहीं जा सकता।
सरकारी कर्मचारी को प्रक्रिया के अनुसार जांच और सुनवाई का अधिकार होता है।
निजी क्षेत्र में “Notice period” या मुआवज़ा देना अनिवार्य।
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6. 🧓 पेंशन और भविष्य निधि का अधिकार (Right to Pension/Provident Fund)
EPF (Employees’ Provident Fund) और EPS (Pension Scheme) के अंतर्गत।
सरकारी कर्मचारियों को पुराने या NPS के तहत पेंशन।
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7. 🙋♂️ यूनियन बनाने और सामूहिक चर्चा का अधिकार (Right to Form Unions)
Trade Unions Act, 1926 के तहत कर्मचारी संगठन बना सकते हैं।
वेतन, सेवा शर्तों पर सामूहिक रूप से बातचीत कर सकते हैं।
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8. 🤝 भेदभाव से मुक्ति का अधिकार (Right to Non-Discrimination)
जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत आता है।
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9. 👨👩👦 मातृत्व और पितृत्व लाभ (Maternity/Paternity Benefits)
Maternity Benefit Act, 1961 के तहत महिला को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश।
कुछ संस्थानों में पितृत्व अवकाश भी दिया जाता है।
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10. 📝 सूचना पाने का अधिकार (Right to Know Employment Terms)
कर्मचारी को अपनी नियुक्ति की शर्तें, वेतन संरचना, नियमावली, और सेवा पुस्तिका की जानकारी होनी चाहिए।
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🔶 विशेष: सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त अधिकार
अधिकार विवरण
अनुशासनात्मक कार्यवाही में सुनवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार
विभागीय अपील विभाग प्रमुख, CAT, हाई कोर्ट में
स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी नियमों की जानकारी
भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अंतर्गत सुरक्षा जैसे Whistleblower Protection
यदि आप किसी विशिष्ट कर्मचारी वर्ग (जैसे शिक्षक, केंद्र/राज्य कर्मी, संविदा कर्मचारी, आदि) से जुड़े अधिकार जानना चाहते हैं, तो कृपया स्पष्ट करें। मैं उस पर केंद्रित जानकारी दे सकता हूँ।