जिन लोगों ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से अब तक नहीं जोड़ा है, उनके लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस रेट सामान्य से दोगुना होगा। इस नुकसान से बचने के लिए पैन को आधार से जोड़ लेने में ही फायदा है। 31 मई से पहले ही यह काम निपटा लेने का मौका है। आयकर विभाग ने कहा कि अगर टैक्सपेयर 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, अगर पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से कटौती की जाएगी।
CBDT ने जारी किया सर्कुलर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें कहा गया है कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ संग्रह ऊंची दर पर नहीं किया गया है। लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान टैक्स मांग की है।
